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बलवंत राजोना की सजा कम करने की याचिका पर केंद्र का विरोध
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व पंजाब पुलिस कांस्टेबल बलवंत राजोना की मृत्यु दंड माफी की याचिका का विरोध किया है। राजोना को 1995 में चंडीगढ़ के पंजाब सचिवालय के बाहर आत्मघाती बम विस्फोट में भूमिका निभाने के लिए दोषी ठहराया गया था।
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राजोना को 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ के पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर हुए आत्मघाती बम हमले में सहायता के आरोप में दोषी पाया गया था। इस विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई थी। अपनी सजा कम करने की याचिका में राजोना ने अपनी रिहाई की मांग की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वर्तमान परिस्थितियां राजोना की दंड माफी के लिए अनुकूल नहीं हैं। सरकार ने तर्क दिया है कि इस गंभीर अपराध की प्रकृति को देखते हुए राजोना को रिहा करने से सार्वजनिक हित प्रभावित हो सकता है। यह मामला पंजाब में अलगतावादी हिंसा के एक संवेदनशील अध्याय से संबंधित है और इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव हैं।