Politics · India Bureau
समलैंगिक दंपतियों को कर छूट नहीं दे सकते: केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में समलैंगिक दंपति की याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि वह ऐसे दंपतियों को कर संबंधी सुविधाएं नहीं दे सकती। न्यायाधीश बी श्यामा प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को सरकार की यह स्थिति सामने आई।
LSN India ·

कर्नाटक उच्च न्यायालय में सोमवार को केंद्र सरकार ने अपने वक्तव्य में कहा कि वह समलैंगिक दंपतियों को किसी प्रकार की कर संबंधी छूट या लाभ प्रदान नहीं कर सकती है। न्यायाधीश बी श्यामा प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष दायर की गई याचिका का विरोध करते हुए सरकार ने यह स्पष्ट रुख अपनाया है।
यह मामला एक समलैंगिक दंपति की याचिका से संबंधित है जिसमें उन्होंने विभिन्न कर लाभों और सुविधाओं की मांग की थी। याचिकाकर्ता पक्ष का तर्क था कि विवाहित दंपतियों को जो कर संबंधी सुविधाएं प्राप्त हैं, वे समान रूप से समलैंगिक दंपतियों को भी मिलनी चाहिए।
हालांकि, सरकार की ओर से दायर किए गए वक्तव्य में कहा गया है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। यह मुद्दा कानूनी और नीतिगत दोनों ही दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जा रहा है। न्यायालय अब इस याचिका पर आगे की कार्रवाई के लिए सुनवाई को स्थगित करने वाली है।
इस मामले का निर्णय न केवल कानूनी क्षेत्र में बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह समलैंगिकों के अधिकारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।