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लद्दाख में प्रस्तावित निकाय में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अंतिम अधिकार: केंद्र

केंद्र सरकार के मसौदे में लद्दाख के लिए एक नए स्तरीय निकाय की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा। प्रस्ताव में चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन और महिला प्रतिनिधित्व के विभिन्न विकल्प भी शामिल हैं।

LSN India · 20 October 2026

लद्दाख में प्रस्तावित निकाय में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अंतिम अधिकार: केंद्र

लद्दाख संघ शासित प्रदेश में एक नए सार्वजनिक निकाय की स्थापना के लिए केंद्र सरकार का प्रस्तावित मसौदा सामने आया है। इस ढांचे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को चुनी गई संस्था के कामों पर अंतिम नियंत्रण दिया गया है।

सरकारी पत्रों के अनुसार, प्रस्ताव में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि परिसीमन का काम निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा या किसी विशेष परिसीमन आयोग के माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न होगी।

महिला प्रतिनिधित्व के संदर्भ में मसौदा कई विकल्प प्रस्तुत करता है। इसमें प्रस्तावित निकाय की कुल सीटों में से एक-तिहाई से लेकर पचास प्रतिशत तक महिला प्रतिनिधि सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे में यह परिवर्तन क्षेत्र के राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप को पुनर्परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इसी मसौदे के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।