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टीवी विज्ञापनों पर 12 मिनट की प्रति घंटा सीमा हटाने के नियम जारी किए
केंद्र सरकार ने टेलीविजन प्रसारण में विज्ञापन अवधि की सीमा को समाप्त करने के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। यह फैसला टीवी माध्यम के बदलते स्वरूप और डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए विज्ञापन अवधि की 12 मिनट प्रति घंटा की सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी की है। यह सीमा वर्ष 2006 से लागू थी और टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों की अवधि को नियंत्रित करती थी।
मंत्रालय के अनुसार, टीवी प्रसारण क्षेत्र में पिछले दो दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑन-डिमांड कंटेंट और डिजिटल माध्यमों के आगमन से दर्शकों के लिए विकल्प बढ़ गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने नियमों को आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है।
इस संशोधन से प्रसारकों को अपने व्यावसायिक मॉडल को अधिक लचकदार तरीके से संचालित करने की स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही, यह कदम भारतीय टीवी प्रसारण उद्योग को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने में मदद करेगा। हालांकि, इस निर्णय के सामाजिक प्रभाव को लेकर विभिन्न हलकों में चर्चा चल रही है।