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लद्दाख: केंद्र ने पहाड़ी परिषद नियमों में संशोधन किया, 7-24 सदस्य निर्धारित
केंद्र सरकार ने लद्दाख की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के नियमों में संशोधन किया है। इस कदम का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के साथ प्रशासनिक संरचना को संरेखित करना है।
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लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियम के तहत, प्रत्येक परिषद में निर्वाचित सीटों की संख्या लद्दाख प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाएगी। न्यूनतम सीटें सात और अधिकतम 24 तक होंगी। प्रशासन महिलाओं और अप्रतिनिधित्व वाले समुदायों से चार सदस्यों तक नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कुल जनसंख्या के छठे भाग की सीमा बनी रहे।
नई व्यवस्था के अनुसार, लद्दाख का लोकसभा सदस्य प्रत्येक जिला परिषद का पदेन सदस्य होगा। प्रत्येक परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की नियुक्त तारीख से पांच वर्ष की होगी, जब तक कि इसे पहले भंग न किया जाए।
केंद्र सरकार के इस कदम से लद्दाख की पहाड़ी परिषदों की कानूनी शब्दावली, प्रशासनिक संरचना और निर्वाचन प्रावधानों को 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के अनुरूप बनाया गया है। इसके माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र के शासन ढांचे को मजबूत किया जाएगा।