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केंद्र ने नई शिकायत निवारण नियमावली जारी की, जानिए कैसे काम करेगी
केंद्र सरकार ने शिकायत निवारण नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने होंगे।
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केंद्र सरकार ने नई शिकायत निवारण नियमावली को अधिसूचित करते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न स्तरों पर प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करें। इन नियमों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आम नागरिकों की समस्याओं का तेजी से समाधान सुनिश्चित करना है।
नई नियमावली के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला—तीनों स्तरों पर शिकायत निवारण के लिए अलग तंत्र विकसित करना होगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि किसी भी नागरिक की शिकायत को उसके निकटतम स्तर पर ही सुना और सुलझाया जा सके। प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा।
इस नियमावली में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नागरिकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही, शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने की व्यवस्था भी की गई है ताकि आवेदकों को पारदर्शिता मिल सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियम पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्थानीय स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण से न केवल जनता का विश्वास बढ़ेगा बल्कि प्रशासन की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। सभी राज्य सरकारों से अपेक्षा की जा रही है कि वे इन नियमों को शीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।