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विमान भाड़े में वृद्धि पर याचिका: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को नए नियम मंजूरी की जानकारी दी
सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने सूचित किया कि भारतीय विमानन अधिनियम 2024 के तहत देश के विमानन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। ये नियम आने वाले दो हफ्तों में प्रकाशित किए जाएंगे।
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न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, आर महादेवन और अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अगली सुनवाई में भारतीय विमानन अधिनियम 2024 के तहत प्रकाशित नियमों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। मेहता ने अदालत को बताया कि नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये नियम दो सप्ताह के भीतर राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।
न्यायालय ने 16 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए मामले को स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने विमान भाड़े और अतिरिक्त शुल्क में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए नियामक दिशानिर्देश माँगे हैं।
याचिकाकर्ता ने एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक की स्थापना की मांग की है जो नागरिक विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। वर्तमान नियमों के तहत विमान संचालकों को किराये निर्धारण में काफी छूट है, जिससे यात्रियों को असमान दरों का सामना करना पड़ता है।