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चीनी डीलरों के स्टॉक रखने की अवधि 15 दिन तक सीमित, भंडार सीमा 1000 क्विंटल
केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन और अधिकतम स्टॉक को 1000 क्विंटल तक सीमित कर दिया है। यह कदम दिवाली सीजन में होडिंग रोकने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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केंद्र सरकार ने चीनी के बाजार को नियंत्रित करने के लिए नई पाबंदियां लागू की हैं। इन प्रतिबंधों के तहत चीनी डीलर अधिकतम 15 दिन का स्टॉक रख सकते हैं, जो पहले की अवधि से काफी कम है। साथ ही, किसी भी डीलर के पास एक समय में 1000 क्विंटल से अधिक चीनी नहीं रह सकती है।
यह नीति 15 अक्टूबर से लागू होगी और दिवाली के मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। सरकार का मानना है कि इस सीमा को लागू करने से चीनी की कृत्रिम कमी की स्थिति नहीं बनेगी और बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहेगी।
व्यापारियों द्वारा अत्यधिक भंडारण किए जाने से बाजार में चीनी की कमी देखी जा रही थी, जिससे उपभोक्ताओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। सरकार के इस कदम से होडिंग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर चीनी मिल सकेगी।
इस नियम का उल्लंघन करने वाले डीलरों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने का इरादा रखती है। राज्य सरकारें और संबंधित विभाग इस नीति के कार्यान्वयन पर निरीक्षण करते रहेंगे ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे।