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कैंसर की गैर-अनुसूचित दवाओं पर सरकार लगाएगी 30% मार्जिन की सीमा
केंद्र सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन को 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आ सकती है और रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
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सरकार ने कैंसर की गैर-अनुसूचित दवाओं पर व्यापारियों के लाभ मार्जिन को 30% तक सीमित करने का फैसला किया है। यह नीति रोगियों के लिए दवाओं की लागत में भारी कमी ला सकती है और कई मामलों में खुदरा मूल्य में 70% तक की गिरावट संभव है। इस प्रस्ताव से वार्षिक आधार पर रोगियों को लगभग 2,500 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत मिल सकती है।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर से कैंसर दवाओं पर अत्यधिक मार्क-अप को लेकर बढ़ती जांच के बीच आया है। न्यायालय ने पहले से ही दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता और न्यायसंगत मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर सरकार से सवाल उठाए हैं। यह विनियमन गैर-अनुसूचित दवाओं के लिए लागू होगा जो वर्तमान में मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर हैं।
कैंसर रोगियों के लिए दवाओं की उच्च कीमत लंबे समय से एक गंभीर मुद्दा रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने माना है कि दवाओं के अत्यधिक मार्क-अप के कारण कई रोगी आवश्यक उपचार से वंचित रह जाते हैं। सरकार का यह निर्णय इस समस्या को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस नीति को जल्द ही औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा और दवा निर्माताओं तथा वितरकों को इसका अनुपालन करना होगा। इस कदम से भारत में कैंसर उपचार को अधिक सुलभ बनाने में सहायता मिलेगी।