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एनआरसी से बाहर रह गए 19 लाख लोगों को अभी तक अस्वीकृति पत्र नहीं: केंद्र
सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि 2019 में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से बाहर रह गए करीब 19 लाख लोगों को अभी तक औपचारिक अस्वीकृति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। ये पत्र प्राप्त किए बिना ये लोग विदेशी नागरिकों के लिए ट्रिब्यूनल में अपील नहीं कर सकते।
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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर रह गए लाखों व्यक्तियों को अभी तक औपचारिक अस्वीकृति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। 2019 में प्रकाशित एनआरसी में शामिल न हो सकने वाले लगभग 19 लाख लोग इन पत्रों के बिना कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।
अस्वीकृति पत्र प्राप्त किए बिना ये नागरिक विदेशी नागरिकों के लिए गठित ट्रिब्यूनलों में अपनी अपील दायर नहीं कर सकते, जहां उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का मौका मिल सकता था। यह कानूनी प्रक्रिया उनके लिए न्याय का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अस्वीकृति पत्रों के बिना न केवल कानूनी प्रक्रिया में देरी हुई है, बल्कि लाखों लोग अनिश्चितता की स्थिति में रह गए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा दिया गया यह जवाब उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो असम में एनआरसी प्रक्रिया के दौरान छूट गए थे। इन लाखों नागरिकों को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने और वैध नागरिकता प्राप्त करने के लिए औपचारिक दस्तावेजों की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला लंबित रहा है और अभी तक इन अस्वीकृति पत्रों को जारी करने का कोई निश्चित समय सारणी तैयार नहीं की गई है। इस विषय पर केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस कार्ययोजना सामने नहीं आई है।