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चेन्नई के युवक को नाबालिग से यौन शोषण के लिए 22 साल की सजा
उत्तरी चेन्नई के मनाली इलाके के एक युवक को नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के मामले में 22 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने लड़की को विवाह का झूठा वादा करके 2018 में उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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चेन्नई की अदालत ने उत्तरी चेन्नई के मनाली इलाके के एक युवक को नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोपों में दोषी ठहराते हुए 22 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह मामला 2018 में दर्ज किया गया था जब पीड़ित लड़की अभी नाबालिग थी।
अदालत के फैसले के अनुसार, आरोपी युवक ने पीड़ित को विवाह का झूठा वादा करके उसका यौन शोषण किया था। जांच में यह साबित हुआ कि आरोपी ने पीड़ित लड़की को धोखे में रखते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के मामले में सख्त सजा आवश्यक है। पीड़ित के अधिकारों की रक्षा और समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए यह कदम जरूरी था।
यह मामला बाल सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित है। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी पाया गया है।