Politics · India Bureau
चेन्नई पुलिस को पूर्व मंत्री अनिल महेश की तीन दिन की हिरासत मिली
भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने चेन्नई पुलिस को पूर्व मंत्री अनिल महेश की तीन दिन की कस्टडी मंजूर की है। पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने से पहले ताजा चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
LSN India ·

चेन्नई की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत पूर्व मंत्री अनिल महेश को लेकर पुलिस की तीन दिन की कस्टडी की मांग को मंजूरी दे दी है। यह फैसला पुलिस की जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनिल महेश को कोर्ट में पेश किए जाने से पहले एक ताजा चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करना और प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान कस्टडी में व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में ऐसी कस्टडी का प्रावधान जांच एजेंसियों को आरोपितों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में मदद देता है। तीन दिन की अवधि में पुलिस अपनी पूछताछ को गहराई से आगे बढ़ा सकेगी।
इस मामले में अब तक की कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की प्रावधानों के तहत सख्ती से की गई है। आने वाले दिनों में इस मामले का विकास देखा जाएगा और अदालत में आगामी कार्रवाई कब होगी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी।