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तारा कोयला खदान की नीलामी के बाद हरी मंजूरी का इंतजार
छत्तीसगढ खनिज विकास निगम ने स्पष्ट किया है कि तारा कोयला खदान में खनन कार्य शुरू करने से पहले सफल बोलीदाता को वनाधिकार, पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य कानूनी अनुमतियां लेनी होंगी।
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छत्तीसगढ़ के खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) ने तारा कोयला खदान की नीलामी के बाद स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस परियोजना में खनन कार्य तत्काल शुरू नहीं होगा। निगम के अनुसार, इस खदान में कोयला खोदने से पहले सफल बोलीदाता को कई महत्वपूर्ण स्वीकृतियां हासिल करनी होंगी।
सीएमडीसी के अधिकारियों के मुताबिक, वनाधिकार अनुमति और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। इसके अलावा, बोलीदाता को खनन योजना तैयार करवानी होगी और खदान के पट्टे से संबंधित सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा।
नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी, खनन शुरू करने में काफी समय लग सकता है क्योंकि ये सभी अनुमतियां लेना एक जटिल और समय-साध्य प्रक्रिया है। सीएमडीसी का यह रुख यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाए और स्थानीय वन संसाधनों का संरक्षण हो।