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बाल अधिकार पैनल के नए आदेश पर उठे सवाल, बालों के नियम विवादास्पद
बाल अधिकार आयोग का नया आदेश पहले के फैसले से अलग प्रतीत हो रहा है जिसमें बच्चों को अपनी इच्छा से बाल रखने का अधिकार दिया गया था। आयोग के सदस्यों ने सवाल उठाया है कि एक एकल सदस्य ने पूरी बेंच की मंजूरी के बिना आदेश क्यों जारी किया।
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बाल अधिकार के लिए समर्पित पैनल के हालिया आदेश को लेकर आंतरिक विवाद सामने आया है। नए आदेश में स्कूलों में बालों की लंबाई संबंधी नियमों और थैले की जांच के विषय में दिशानिर्देश दिए गए हैं जो पहले के फैसले के विपरीत प्रतीत हो रहे हैं। पिछले निर्देश में आयोग ने बच्चों को यह अधिकार दिलवाया था कि वे अपनी इच्छानुसार बाल रख सकें। इस नए आदेश के सूत्रीकरण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। आयोग के कई सदस्यों का मानना है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय पूरी बेंच के विचार-विमर्श के बाद ही लिए जाने चाहिए, न कि किसी एकल सदस्य द्वारा। इस विसंगति ने बाल अधिकारों की सुरक्षा के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में संस्थागत स्पष्टता और सामंजस्य होना आवश्यक है ताकि बच्चों के मूलभूत अधिकार सुनिश्चित रहें।