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सिप्ला की पुणे यूनिट का ड्रग बिक्री लाइसेंस रद्द

अनियमितताओं के कारण सिप्ला की पुणे इकाई का दवा विक्रय लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। निरीक्षण में अनुचित विज्ञापन, गलत स्टॉक रिकॉर्ड और उत्पाद वापसी से जुड़े नियम उल्लंघन पाए गए हैं।

LSN India · 28 August 2026

प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे इकाई का दवा बिक्रय लाइसेंस नियामक अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों द्वारा की गई जांच में कई गंभीर उल्लंघन का पता चला है।

निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पुणे यूनिट में अनुमति के बिना दवाओं का विज्ञापन किया जा रहा था। इसके अलावा, एकाधिक स्थानों पर दवाओं का गलत तरीके से भंडारण किया जा रहा था और स्टॉक रिकॉर्ड में व्यापक अनियमितताएं पाई गईं।

इसके अतिरिक्त, उत्पाद की वापसी से संबंधित नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। ये सभी कारक दवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पेश करते हैं।

लाइसेंस रद्द किए जाने से सिप्ला की इस इकाई के संचालन पर तत्काल प्रतिबंध लग गया है। कंपनी के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है जो नियामक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।