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NEET विरोध प्रदर्शन में महिला प्रदर्शनकारियों को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने का अधिकार
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस कार्रवाई के दौरान यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाएं जांच पैनल के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकती हैं। सीनियर वकील शोभा गुप्ता के अनुरोध पर अदालत ने यह स्पष्टीकरण दिया।
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मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को कहा कि NEET विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यदि पुलिस द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है, तो वे इसकी शिकायत गठित जांच पैनल के समक्ष दर्ज कर सकती हैं। अदालत का यह फैसला सीनियर वकील शोभा गुप्ता के मौखिक आवेदन के बाद आया है।
शोभा गुप्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि महिला प्रदर्शनकारियों की शिकायतों के लिए एक अलग और संवेदनशील तंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता है।
मुख्य न्यायाधीश के निर्देश से अब महिलाएं अपनी शिकायतों को सीधे जांच पैनल तक पहुंचा सकेंगी। इससे पीड़ित महिलाओं को तेजी से न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी।
यह निर्णय आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर उठाई गई चिंताओं का जवाब है। अदालत की इस पहल को महिला अधिकार संगठनों द्वारा सकारात्मक माना जा रहा है क्योंकि इससे प्रदर्शनकारियों को न्याय पाने का मार्ग सुगम हो गया है।