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कोयला मंत्रालय योजना उल्लंघन पर खनन कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव
कोयला और लिग्नाइट खनन संचालन में नियमों का पालन न करने पर अधिकारियों को कार्य स्थगित करने की शक्तियां देने के लिए कोयला मंत्रालय ने मसौदा नियम तैयार किए हैं। प्रस्तावित नियमों में कंपनी बोर्डों को वार्षिक अनुपालन घोषणा जमा करने की अनिवार्यता भी शामिल है।
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कोयला मंत्रालय ने खनन क्षेत्र में अनुशासन कसने के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं जो अनुमोदित योजना के उल्लंघन को लेकर सख्त कार्रवाई की व्यवस्था करते हैं। ये नियम खान और भू-भाग प्रबंधन अधिकारियों को कोयला एवं लिग्नाइट खनन संचालन को तुरंत स्थगित करने का अधिकार देंगे।
प्रस्तावित ढांचे के तहत, कोयला खनन से संबंधित सभी कंपनियों को वर्ष में कम से कम एक बार अपने बोर्ड स्तर पर अनुपालन की घोषणा दर्ज करनी होगी। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खनन कार्य पर्यावरणीय और नियामक मानदंडों का पूरी तरह पालन करते हुए संचालित हों।
यह निर्णय भारत के कोयला उद्योग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जो अनुमोदित खनन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही को रोक सके।
इन नियमों के लागू होने के बाद खनन कंपनियों को अपनी गतिविधियों पर अधिक निरीक्षण और नियंत्रण के लिए तैयार रहना होगा। प्रशासनिक प्राधिकरण किसी भी योजना विचलन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे।