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नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी मिलान प्रधान को अंतरिम जमानत
कोलकाता उच्च न्यायालय ने नंदीग्राम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मिलान प्रधान को अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह जमानत 20 अक्टूबर तक वैध रहेगी।
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पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में आसन्न उपचुनाव से संबंधित कांग्रेस प्रत्याशी मिलान प्रधान को कोलकाता उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। यह जमानत 20 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक वैध रहेगी और इसके बाद प्रधान को हल्दिया की अदालत में स्वेच्छा से समर्पित होना अनिवार्य है।
मिलान प्रधान के विरुद्ध 2007 से लेकर वर्तमान तक कुल छह मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में हत्या सहित गंभीर आरोप शामिल हैं। उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त अंतरिम जमानत इन मामलों से संबंधित है।
नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र का यह उपचुनाव राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मिलान प्रधान को इस क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात प्रधान अपने चुनाव प्रचार कार्यों को जारी रख सकेंगे।