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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को दोषी घोषित किया गया
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में सज्जन कुमार के बरी होने का फैसला पलटने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन कुमार को सिख परिवार की हत्या और गुरुद्वारे में आग लगाने के मामले में दोषी ठहराया गया है।
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कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को एक ऐतिहासिक न्यायिक फैसले में सिख परिवार की हत्या और धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी करार दिया गया है। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के 2018 के ऐतिहासिक निर्णय के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने उनके पहले के बरी होने का आदेश रद्द कर दिया था।
सज्जन कुमार दिसंबर 2018 से अभिरक्षा में थे, जब उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के बाद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया था। यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित है, जो भारत के इतिहास की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक मानी जाती है।
हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार, सज्जन कुमार पर पांच सिख परिवार के सदस्यों की हत्या और उनके गुरुद्वारे को जलाने का आरोप था। कई दशकों तक चली कानूनी कार्रवाई के बाद यह निर्णय न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।
यह मामला भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा और न्याय प्रणाली की क्षमता को लेकर व्यापक चर्चा का विषय रहा है। सज्जन कुमार के दोषी करार दिए जाने से पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।