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बीएमडी पंक्चर मामले में आदमी को 14 साल बाद 70 लाख रुपये का बीमा मुआवजा मिला
उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की दावा खारिज करते हुए पीड़ित को पूर्ण मुआवजा देने का आदेश दिया है। कंपनी को मानसिक पीड़ा के लिए अतिरिक्त राशि भी देनी होगी।
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एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने एक आदमी को 70 लाख रुपये का बीमा क्लेम देने का आदेश दिया है। मामला एक बीएमडब्लू कार के पंक्चर होने से संबंधित था, जिसे बीमा कंपनी ने अस्वीकार कर दिया था।
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने दावा किया था कि क्षतिग्रस्त वाहन को अकेला छोड़ने के लिए पॉलिसीधारक जिम्मेदार थे। हालांकि, आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया और माना कि बीमा कंपनी का यह रुख अनुचित था।
आयोग ने न केवल मूल क्लेम राशि को मंजूरी दी, बल्कि पीड़ित व्यक्ति को मानसिक कष्ट के लिए अतिरिक्त मुआवजे का भी आदेश दिया। यह निर्णय उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत बीमा कंपनियों को ज्यादा जवाबदेही के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।
14 वर्षों की कानूनी कार्रवाई के बाद दिया गया यह फैसला बीमा दावों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायसंगत निपटान की आवश्यकता को रेखांकित करता है।