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सुलतानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में बरी किया
सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के आरोपों से मुक्त कर दिया। शिकायतकर्ता पक्ष इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहा है।
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद शिकायतकर्ता पक्ष के वकील संतोष पांडे ने घोषणा की कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे।
यह मामला राहुल गांधी द्वारा किए गए कथित वक्तव्य को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद न्यायालय ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया।
शिकायतकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ जल्द ही अपीलीय प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि, राहुल गांधी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी जारी नहीं की गई है।
यह मामला राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है और इसका संबंध गांधी के सार्वजनिक बयानों से जुड़ा है। कोर्ट के इस निर्णय से राजनीति में नई बहस शुरू होने की संभावना है।