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अदालत ने असम से तमिलनाडु में 5 हाथियों के स्थानांतरण पर रोक नहीं लगाई
उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक आवश्यक नियामक अनुमतियां प्राप्त न हो जाएं, रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने पाया कि अभी तक प्रक्रिया के नियम का पालन किया जा रहा है।
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असम से तमिलनाडु में पांच हाथियों के स्थानांतरण के मामले में अदालत ने प्रस्तावित स्थानांतरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में इस कदम को रोकने के लिए कोई ठोस कारण नहीं मिला है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक यह साबित न हो जाए कि सभी आवश्यक नियामक अनुमतियां प्राप्त नहीं की गई हैं, तब तक रोक आदेश जारी करने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय का मानना है कि प्रक्रिया के अनुसार सभी औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है।
हाथियों के स्थानांतरण को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से चिंताएं जताई गई थीं, लेकिन अदालत ने इन्हें अभी के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना। न्यायालय ने कहा कि यदि भविष्य में कोई नियामक नियम का उल्लंघन पाया जाता है, तो उचित कार्रवाई की जा सकती है।
यह निर्णय उन पशु कल्याण संगठनों के लिए एक झटका है जो इस स्थानांतरण का विरोध कर रहे थे। अदालत के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों में हाथियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।