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पति की हत्या के मामले में मुस्कान और साहिल को मौत की सजा

सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में अदालत ने उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला एक महিला, उसके प्रेमी और पति के बीच एक त्रिकोणीय रिश्ते से जुड़ा था।

LSN India · 14 October 2026

पति की हत्या के मामले में मुस्कान और साहिल को मौत की सजा

एक अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को इस हत्या के लिए दोषी पाया गया था, जो एक पारिवारिक विवाद से जुड़ी थी।

मामला में आरोपियों के बीच एक गहरे रिश्ते और वित्तीय हितों के टकराव को लेकर कानूनी कार्यवाही की गई थी। जांच एजेंसियों ने साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर दोनों को इस अपराध में संलिप्त पाया था।

यह केस अपराध और पारिवारिक संबंधों में जटिलताओं का एक ज्वलंत उदाहरण माना जा रहा है। अदालत द्वारा दी गई सजा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार तय की गई थी।

आरोपियों के पास इस फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार है। केस से जुड़ी कानूनी कार्यवाही आने वाले समय में जारी रहेगी।