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1992 जेजे अस्पताल गोलीबारी मामले में 65 वर्षीय आरोपी की जमानत याचिका खारिज
आठ साल से कस्टडी में रहे आरोपी की चौथी जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। इस मामले में आरोपी पर दाऊद के ब्रदर-इन-लॉ की हत्या का बदला लेने का आरोप है।
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मुंबई में 1992 की जेजे अस्पताल गोलीबारी के मामले में न्यायालय ने एक 65 वर्षीय आरोपी की चौथी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह आरोपी पिछले आठ वर्षों से न्यायिक कस्टडी में है। आरोपी की कानूनी टीम जमानत के लिए कई बार आवेदन कर चुकी है, किंतु हर बार न्यायालय ने इसे नकार दिया है।
अनुसंधान के अनुसार, यह गोलीबारी की घटना दाऊद इब्राहिम के ब्रदर-इन-लॉ इब्राहिम इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए योजित थी। पारकर की मृत्यु से पूर्व की घटनाओं के चलते संगठित अपराध नेटवर्क में गहरी खटपट रही थी।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि मामले की गंभीरता और सबूतों की मजबूती को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संगठित अपराध के मामलों में न्यायालय सावधानी बरतता है ताकि अभियुक्त फरार न हो सकें।
यह मामला मुंबई के आपराधिक इतिहास के सबसे विवादास्पद मामलों में से एक माना जाता है और इसकी सुनवाई विभिन्न चरणों में चल रही है।