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नेडुम्बासेरी कार क्रैश: प्रमुख आरोपी को जेल स्थानांतरित करने की याचिका खारिज

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में आरोपी की सुरक्षा को खतरा होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। नेडुम्बासेरी कार दुर्घटना मामले में प्रमुख आरोपी को बोर्स्टल स्कूल से विय्यूर सेंट्रल जेल स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी गई है।

LSN India · 22 October 2026

नेडुम्बासेरी कार क्रैश: प्रमुख आरोपी को जेल स्थानांतरित करने की याचिका खारिज

नेडुम्बासेरी कार क्रैश मामले से जुड़े प्रमुख आरोपी को बोर्स्टल स्कूल से विय्यूर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने की याचिका पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि आरोपी की सुरक्षा के लिए वर्तमान सुविधा में कोई विशेष खतरा नहीं है।

मजिस्ट्रेट कोर्ट के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध सुरक्षा संबंधी कोई ठोस साक्ष्य या प्रमाण वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि बोर्स्टल स्कूल में आरोपी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

यह फैसला आरोपी की पक्ष की ओर से प्रस्तुत याचिका के बाद आया है। याचिका में आरोपी को अधिक सुरक्षित जेल सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध किया गया था।

कोर्ट का यह निर्णय मामले के कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है। आरोपी अब बोर्स्टल स्कूल में ही अपने कारावास को जारी रखेगा।