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शोपियां स्कूल को अकादमिक गतिविधियां फिर से शुरू करने की अनुमति
कश्मीर के शोपियां में एक स्कूल को यूएपीए के तहत सील किए जाने के बाद अदालत ने अंतरिम राहत दी है। 400 छात्रों वाले इस संस्थान को शैक्षणिक कार्यक्रम फिर से शुरू करने की अनुमति मिली है।
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शोपियां जिले की एक अदालत ने एक विद्यालय को यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम) के तहत सील किए जाने के बाद अपनी शैक्षणिक गतिविधियां पुनः शुरू करने की अंतरिम अनुमति प्रदान की है। यह अंतरिम राहत मुख्य मामले के निर्णय तक प्रभावी रहेगी।
स्कूल के पक्ष में याचिका सुनवाई करते हुए अदालत ने यह अनुमति दी है। वकील एस. एम. इकबाल के अनुसार, अदालत को यह अधिकार है कि वह आगे चलकर मामले की सुनवाई के दौरान यदि उचित समझे तो शिक्षा को पूरी तरह रोक भी सकती है।
इस परिसर में करीब 400 छात्र रहते हैं और उनकी पढ़ाई बाधित हुई थी। अंतरिम राहत से इन छात्रों को फिर से अपनी शिक्षा जारी रखने का मौका मिल गया है। वकील के मुताबिक, मामले का अंतिम निर्णय आने तक यह अस्थायी व्यवस्था लागू रहेगी।
यह मामला कश्मीर क्षेत्र में सार्वजनिक हित का विषय बना हुआ है, जहां शिक्षा के अधिकार और कानूनी कार्रवाई के बीच संतुलन बनाया जा रहा है।