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केटीआर के पासपोर्ट जब्ती मामले में हाईकोर्ट ने स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
तेलंगाना के अतिरिक्त महान्यायवादी ने हाईकोर्ट को बताया कि केटीआर को केवल नोटिस जारी किया गया है। एसीबी द्वारा जांच के मामले में पासपोर्ट जब्ती के संबंध में कारण बताने के लिए नोटिस दिया गया है।
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तेलंगाना हाईकोर्ट ने के. चंद्रशेखर राव (केटीआर) के पासपोर्ट जब्ती के मुद्दे पर वर्तमान स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। भारत के अतिरिक्त महान्यायवादी बी. नरसिम्हा शर्मा ने न्यायालय को सूचित किया कि केटीआर को केवल शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है।
शो-कॉज नोटिस में केटीआर से पूछा गया है कि उनका पासपोर्ट क्यों न जब्त किया जाए। यह नोटिस एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा चल रही जांच के संदर्भ में जारी किया गया है। हाईकोर्ट का आदेश इस मामले में आगे की कार्रवाई को सीमित करता है।
अदालत ने पासपोर्ट जब्ती के मामले में किसी भी अंतिम निर्णय से पहले सभी पक्षों को अपनी दलील प्रस्तुत करने का अवसर देने का निर्देश दिया है। केटीआर की ओर से कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से मामले में सुनवाई की गई है।
यह निर्णय एसीबी द्वारा चल रही जांच के बीच आया है, जिसमें कई गंभीर आरोप शामिल हैं। हाईकोर्ट की स्थिति बनाए रखने की व्यवस्था मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है।