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असम के पूर्व वन संरक्षक के तीसरे कार्यकाल विस्तार को चुनौती; गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
असम के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम.के. यादव के कार्यकाल विस्तार को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने फरवरी 2024 में उनकी सेवानिवृत्ति से पहले कथित खामियां पाई थीं।
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गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) एम.के. यादव के तीसरे कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पर्यावरण मंत्रालय ने यादव के कार्यकाल में कई खामियां दर्ज की थीं।
यादव ने फरवरी 2024 में अपनी सेवानिवृत्ति तक असम के वन संरक्षण विभाग का नेतृत्व किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें दिया गया तीसरा कार्यकाल विस्तार नियमों और सरकारी नीतियों के विरुद्ध था। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दर्ज की गई खामियां इस विस्तार को देने के निर्णय को प्रश्नचिह्न के घेरे में ले आई हैं।
हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस के बाद अब सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला वन संरक्षण प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।