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मदुरांतकम और धारापुरम उपचुनावों पर रोक लगाने की मांग
मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिकाकर्ता ने मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि विधायकों के पद छोड़ने और दूसरी पार्टियों में शामिल होने के बाद उसी निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ने से सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है।
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मद्रास उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों के लिए आयोजित होने वाले उपचुनाव अनावश्यक हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता के अनुसार, जब विधायक अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होकर उसी निर्वाचन क्षेत्र से पुनः चुनाव लड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया में काफी सार्वजनिक धन खर्च होता है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में उपचुनाव आयोजित करना राजकोष के लिए घाटेदार साबित होता है।
याचिकाकर्ता का पक्ष यह भी रहा है कि इस तरह की प्रथा से चुनावी प्रक्रिया में व्यर्थता आती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है। याचिका में विधानमंडल के नियमों में संशोधन की भी मांग की गई है ताकि ऐसी परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सके।
यह मामला अभी तक मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है और न्यायालय से आशा की जा रही है कि वह इस जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई करेगा और उचित निर्देश जारी करेगा।