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प्रदूषण नियंत्रण उपकरण न लगाने वाले उद्योगों को बंद करने की धमकी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर क्षेत्र में उत्सर्जन मानदंडों का पालन न करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों से कहा गया है कि वे गैर-अनुपालक इकाइयों को नोटिस जारी करें।
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है। 30 अक्टूबर को जारी एक पत्र में बोर्ड ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे तुरंत कार्रवाई की जांच शुरू करें।
यह निर्देश उद्योगों द्वारा संशोधित उत्सर्जन नियमों का पालन न करने की पृष्ठभूमि में आया है। जिन औद्योगिक इकाइयों ने अभी तक आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित नहीं किए हैं, उन पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा निर्धारित नए मानकों के तहत सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित समयावधि में पालन करना अनिवार्य है। गैर-अनुपालन की स्थिति में भारी जुर्माने और यहां तक कि संचालन बंद किए जाने का प्रावधान है।
क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बढ़ते संकट को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्राधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि वे तुरंत अनुपालन न करने वाली इकाइयों की पहचान करें और उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।