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सोने की तस्करी मामले में रान्या राव समेत चार पर 270 करोड़ का जुर्माना
कस्टम्स विभाग ने 127 किलोग्राम से अधिक सोने की अवैध तस्करी और हवाला लेन-देन के आरोपों में रान्या राव और तीन अन्य व्यक्तियों पर कुल 270.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रान्या राव पर अकेले 102.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लागू किया गया है।
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देश में सोने की अवैध तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भेद खुलते हुए कस्टम्स विभाग ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। विभाग की जांच में यह सामने आया है कि रान्या राव और उनके तीन सहयोगियों ने 127 किलोग्राम से अधिक मात्रा में सोने की तस्करी की योजना बनाई थी। इस मामले में हवाला प्रणाली के माध्यम से अवैध धन हस्तांतरण भी शामिल है।
कस्टम्स अधिकारियों के अनुसार, रान्या राव इस गैरकानूनी गतिविधि के मुख्य सूत्रधार थे और उन पर सबसे अधिक जुर्माना लगाया गया है। रान्या राव को अकेले 102.5 करोड़ रुपये की पेनल्टी के साथ-साथ अन्य तीन आरोपियों को भी क्रमिक जुर्माना का सामना करना पड़ा है। संपूर्ण मामले में कुल 270.8 करोड़ रुपये की राशि जुर्माने के रूप में निर्धारित की गई है।
यह कार्रवाई सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाली सोने की अवैध तस्करी को रोकने की दिशा में कस्टम्स विभाग के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसी सख्त कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय सोने की तस्करी नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी। विभाग आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने की योजना बना रहा है।