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गचीबौली हादसे के बाद साइबराबाद में अनाधिकृत निर्माण ढहाने का आदेश
गचीबौली में इमारत के ढहने की घटना के बाद नगर निकाय ने अनाधिकृत निर्माणाधीन ढांचों को तुरंत गिराने का निर्देश दिया है। 75 वर्ग गज से कम भूखंड पर सात मीटर से अधिक ऊंचाई का निर्माण और बिना अनुमति के किए जा रहे सभी निर्माण कार्य की पहचान की जाएगी।
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साइबराबाद सिविक बॉडी ने गचीबौली में हुई इमारत गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मद्देनजर क्षेत्र में सभी अनाधिकृत और अधूरे निर्माण कार्यों को चिन्हित करने का आदेश जारी किया है। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत उन सभी संरचनाओं को तत्काल ढहाया जाएगा जो नियमों का उल्लंघन करती हैं।
नगर निकाय की नई कार्रवाई में 75 वर्ग गज से कम भूखंड पर सात मीटर या अधिक ऊंचाई में निर्मित संरचनाएं विशेष रूप से लक्ष्य हैं। इसके अलावा, 75 वर्ग गज या उससे अधिक आकार के प्लॉट्स पर बिना किसी अनुमति के चल रहे निर्माण कार्य भी इस अभियान के अंतर्गत आएंगे।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना नागरिकों की जान बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। गचीबौली हादसे से सीख लेते हुए, सिविक बॉडी क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों को दृढ़तापूर्वक नियंत्रित करेगी।
इस अभियान के तहत प्रभावित भवनों के मालिकों को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। नगर प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे केवल अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही निर्माण कार्य करें।