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सौरभ राजपूत हत्या मामले में मुस्कान और साहिल ने मौत की सजा को चुनौती दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर की है। दोनों को सितंबर में मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या और उसके शव को छिपाने के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया था।

LSN India · 24 October 2026

सौरभ राजपूत हत्या मामले में मुस्कान और साहिल ने मौत की सजा को चुनौती दी

उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात हत्या मामले में दोनों प्रमुख आरोपियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सितंबर 30 को अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या और उसके शव को नीले ड्रम में छिपाने के अपराध में मृत्यु दंड दिया था। अब दोनों आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दे रहे हैं।

यह मामला इसलिए काफी चर्चित रहा है क्योंकि पीड़ित की पत्नी ही मुख्य आरोपी थी। मुस्कान रस्तोगी पर अपने पति की जानलेवा हमले में साजिश रचने का आरोप था। साहिल शुक्ला को अपराध में उसके सहयोगी के रूप में माना गया था। अदालत ने विस्तृत साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया था।

यह मामला हत्या की एक भीषण घटना थी जिसमें शव को छिपाने के लिए एक नीले ड्रम का प्रयोग किया गया था। इसी वजह से इसे 'ब्लू ड्रम' हत्या मामला भी कहा जाता है। अपीलीय कार्यवाही के दौरान अदालत आरोपियों की याचिकाओं पर विचार करेगी।

हाईकोर्ट में यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश कर गया है। अपील में आरोपियों की ओर से कानूनी तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे और अदालत मामले की समीक्षा करेगी। इस मामले का फैसला न केवल आरोपियों के लिए बल्कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।