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मतदाता सूची से हटाए गए व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में की याचिका
पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची से हटाए गए व्यक्तियों ने अपनी याचिकाओं के निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनावों के नजदीक आने के बीच उनका कहना है कि उनकी अपील के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है।
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पश्चिम बंगाल के हजारों मतदाताओं ने भारतीय निर्वाचन आयोग (आईईसी) के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये मतदाता अपनी मतदाता सूची से बाहर किए जाने के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं और कहते हैं कि उनकी नागरिक अधिकारों का हनन हुआ है।
आवेदकों का तर्क है कि कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम के चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं, लेकिन उनकी सूची से बहिष्कार के खिलाफ दायर अपीलों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस अनिश्चितता की स्थिति में वे चुनावों में भाग लेने का अधिकार खो रहे हैं।
शीर्ष अदालत से याचिकाकर्ताओं की मांग है कि निर्वाचन प्रक्रिया को रोकते हुए उनकी याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई की जाए। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि समय सीमा के भीतर उनके मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है।
यह मामला नगरपालिका निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाता है। राज्य के चुनाव आयोग के निर्णयों पर अब न्यायपालिका की नजर है।