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दिल्ली में ई-रिक्शा की संख्या पर 2.5 लाख की सीमा लगाने का प्रस्ताव
दिल्ली सरकार ने एक नए मसौदा स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजधानी में ई-रिक्शा की संख्या को 2.5 लाख तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा और प्रदूषण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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दिल्ली सरकार ने डिजिटल ई-रिक्शा सेवाओं को विनियमित करने के लिए 'दिल्ली ई-रिक्शा (पंजीकरण और संचालन) स्कीम, 2026' का मसौदा जारी किया है। इस स्कीम में शहर भर में ई-रिक्शा की कुल संख्या को 2,50,000 तक सीमित करने का प्रावधान है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस सीमा से अधिक पंजीकरण जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि सीमा में संशोधन न किया जाए।
मसौदा स्कीम में कहा गया है कि ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा खतरों, वायु प्रदूषण और शोर प्रदूषण से संबंधित गंभीर चिंताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, ई-रिक्शा के अनियंत्रित और अनियमित विस्तार को रोकने के लिए भी यह कदम उठाया गया है।
नए नियमों के तहत ई-रिक्शा को बैटरी से चलने वाली तीन पहियों वाली गाड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें ड्राइवर को छोड़कर अधिकतम चार यात्रियों की बैठने की क्षमता होगी, 40 किलोग्राम का सामान रखने की क्षमता होगी, 2,000 वाट की अधिकतम शक्ति होगी और सर्वाधिक गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
दिल्ली सरकार ने इस मसौदा स्कीम पर जनता की प्रतिक्रिया और सुझाव लेने के लिए 30 दिन की अवधि निर्धारित की है। इस अवधि में हितधारक, नागरिक और ई-रिक्शा ऑपरेटर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बाद सरकार इसे अंतिम रूप देगी।