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सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद MCD ने पड़ोसी भवन को तोड़ने का आदेश दिया
दिल्ली नगर निगम ने सत्य निकेतन में एक इमारत को तीन दिन में ढहाने का आदेश दिया है, जिसे 'खतरनाक और जर्जर स्थिति' में पाया गया है। यह कदम इलाके में पांच मंजिला इमारत के ढहने के बाद उठाया गया है, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी।
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दिल्ली नगर निगम (MCD) ने दक्षिणपश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में संपत्ति संख्या 13 के मालिक को भवन को तोड़ने का आदेश दे दिया है। 6 सितंबर को जारी इस आदेश में कहा गया है कि यह इमारत आस-पास के निवासियों, आगंतुकों, पैदल चलने वालों और पड़ोसी इमारतों के लिए खतरा पेश कर रही है।
MCD के बयान के अनुसार, जो इमारत ढह गई थी वह संपत्ति संख्या 14 थी। नगर निगम ने मालिक या कब्जेदार को तीन दिन के भीतर इमारत को स्वयं ढहाने के लिए कहा है, अन्यथा नगर निगम स्वयं इसे तोड़ देगा।
यह आदेश दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 के साथ धारा 491 के तहत जारी किया गया है। यह आदेश MCD के दक्षिण क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता (भवन)-I द्वारा दिया गया है।
MCD ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि मालिक या कब्जेदार निर्धारित समय में भवन को नहीं तोड़ते हैं, तो नगर निगम इसे गिराएगा और इसकी लागत को मालिक से बकाया राशि के रूप में वसूल किया जाएगा। यह कदम क्षेत्र में भवन सुरक्षा को कड़ा करने की दिशा में उठाया गया है।