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2020 दंगों में करावल नगर मस्जिद मामले में पांच आरोपियों को दिल्ली कोर्ट ने बरी किया
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े करावल नगर मस्जिद आगजनी मामले में पांच आरोपियों को निर्दोष घोषित किया है। आरोपी दंगा, गैरकानूनी भीड़ का सदस्य होने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मस्जिद में आग लगाने के आरोपों का सामना कर रहे थे।
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दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े करावल नगर मस्जिद आगजनी मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। ये पांचों व्यक्ति दंगा, गैरकानूनी भीड़ का सदस्य बनने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक स्थल में आग लगाने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे।
करावल नगर क्षेत्र में फरवरी 2020 के दंगों के दौरान मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा था। मामले की जांच कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विस्तार से की गई थी और अदालत के समक्ष सबूतों पर विस्तृत सुनवाई हुई थी।
अदालत के फैसले का मतलब है कि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। न्यायालय ने माना कि आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक संदेह से परे साक्ष्य अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया था।
2020 के दंगे दिल्ली के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा और तबाही का कारण बने थे। इन दंगों से संबंधित कई अन्य मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं।