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दिल्ली कोर्ट ने बेटी पर हमले के आरोप में आरोपी को बरी किया
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को अपनी बेटी पर हमले का आरोप लगाए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने में विफल रहे।
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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी पर हमले के आरोप में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत के अनुसार, सरकारी वकील आरोपों को कानूनी तरीके से साबित नहीं कर सके।
जांच के दौरान मामले में कई गवाहों की गवाही दी गई थी और विभिन्न साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि, अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत नहीं थे जो आरोपी के विरुद्ध दोषसिद्धि के लिए आवश्यक हैं।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को गंभीर आरोपों से दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य होना आवश्यक है। वर्तमान मामले में यह मानदंड पूरा नहीं हुआ था।
आरोपी को तुरंत रिहा कर दिया गया है। यह फैसला भारतीय दंड संहिता के तहत दायर मामले में आया है जहां पारिवारिक हिंसा के गंभीर आरोप लगाए गए थे।