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दिल्ली अदालत ने ब्रिटिश नागरिक को झंडा अपमान के आरोप से मुक्त किया
दिल्ली की अदालत ने एक ब्रिटिश नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज अपमान के आरोप से बरी कर दिया है। हालांकि, अदालत ने 2023 के लंदन प्रदर्शन में प्रतिभागिता के लिए उनके खिलाफ अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप तय किए हैं।
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दिल्ली की एक अदालत ने ब्रिटिश नागरिक के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले की जांच के बाद झंडा अपमान से संबंधित आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण खारिज किया।
हालांकि, इसी मामले में अदालत ने उक्त ब्रिटिश नागरिक के खिलाफ अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। आरोप यह है कि वह 2023 में लंदन में आयोजित एक प्रदर्शन में भाग लेता था, जहां खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे।
अदालत का यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और विभाजनकारी गतिविधियों से संबंधित मामलों में सरकार की कड़ी कार्रवाई को दर्शाता है। यूएपीए के तहत आरोप लगने के बाद मामला आगे की सुनवाई के लिए अदालत में लंबित रहेगा।