Politics · India Bureau
दिल्ली कोर्ट ने शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द की
सशर्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 2020 की उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में कार्यकर्ता शरजील इमाम की अंतरिम जमानत को दिल्ली की अदालत ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने पाया कि इमाम ने मीडियाकर्मियों से संपर्क न करने की शर्त का उल्लंघन किया था।
LSN India ·

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजपई ने शनिवार को इमाम की अंतरिम जमानत निरस्त करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने अक्टूबर 4 से 10 तक इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की थी, जिसमें सोशल मीडिया का उपयोग न करने और मीडियाकर्मियों के साथ संपर्क न करने जैसी कई शर्तें शामिल थीं।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इमाम ने इन शर्तों का उल्लंघन किया क्योंकि वह उस समय कमरे में मौजूद थे जब एक पत्रकार ने उनके भाई का साक्षात्कार ले रहा था। न्यायालय ने यूट्यूब और एक्स प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो की जांच की और देखा कि फुटेज में इमाम उसी कमरे में बैठे हुए थे जहां उनके भाई का एक पत्रकार द्वारा साक्षात्कार लिया जा रहा था।
रक्षा पक्ष का तर्क था कि वीडियो अलग-अलग समय के दृश्यों को जोड़कर बनाया गया था। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि साक्ष्य स्पष्ट रूप से जमानत की शर्तों का उल्लंघन दर्शाते हैं। 2020 की उत्तरपूर्वी दिल्ली हिंसा में शरजील इमाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं।