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दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकारों के खिलाफ जांच रोकने से किया इनकार
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की बेंच ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्थिति रिपोर्ट की जांच किए बिना जांच को स्थगित नहीं किया जा सकता। दोनों पत्रकारों पर एसीपी विवेक भगत के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने का आरोप है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दो पत्रकारों के खिलाफ चल रही जांच को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की एकल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि बिना दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट की गहन जांच के जांच को रोका नहीं जा सकता।
आरोपी पत्रकारों के विरुद्ध एसीपी विवेक भगत के संदर्भ में जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। मामला सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से संबंधित है जो विवादास्पद रही हैं।
हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस को अपनी स्थिति रिपोर्ट में जांच की वर्तमान स्थिति और अब तक किए गए कदमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी आगे की कार्रवाई के पहले यह जानकारी आवश्यक है।
यह निर्णय मुद्दे की गंभीरता और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता को दर्शाता है। मामला अभी पूर्ण रूप से सुलझा नहीं गया है और आगामी सुनवाई के लिए पक्षों को समय मिल सकता है।