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IRCTC घोटाले में लालू यादव समेत 9 के खिलाफ आरोप तय करने में देरी
दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव सहित नौ लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने की कार्यवाही को 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इस IRCTC होटल घोटाले के मामले में अब तक 16 आरोपियों में से 7 को छोड़ दिया गया है।
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दिल्ली की विशेष अदालत ने शनिवार को IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव और छह अन्य लोगों के खिलाफ औपचारिक आरोप तय करने की कार्यवाही को आगामी 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार की ओर से यह आदेश दिया गया। न्यायाधीश ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) को पूर्ववर्ती अदालत के आदेश के आधार पर निर्देश लेने के लिए कहा है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा पेश किए गए कुल 16 आरोपियों में से पूर्ववर्ती अदालत ने 10 सितंबर को सात लोगों को छोड़ दिया था और नौ के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। अदालत ने आरोप तय करने के लिए 3 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी।
पूर्ववर्ती अदालत ने पहले कहा था कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर संदेह है और जांच की प्रकृति, समय तथा तरीके से यह संकेत नहीं मिलता कि यह शिकायत लालू प्रसाद के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध के उद्देश्य से दर्ज की गई है, जैसा कि उनके वकील ने तर्क दिया था। अदालत ने इससे पहले RJD के नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय कर चुकी है।