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सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में आरोपी को जमानत नहीं मिली
दिल्ली की अदालत ने सत्य निकेतन में हुए भवन धराशायी होने के मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस घटना में सात लोगों की जान गई थी।
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दिल्ली की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ पार्तप लालर ने शुभम त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। त्यागी पर आरोप है कि वह इस इमारत में एक पेइंग गेस्ट सुविधा चला रहे थे, जो छह सितंबर को पूरी तरह ढह गई थी।
न्यायाधीश ने याचिका को खारिज करते हुए पूरे मामले के परिस्थितियों पर विचार किया। इसमें इस घटना में हुई मौतें, त्यागी के दूसरे और तीसरे मंजिल के किराया समझौते जिन्हें याचिका में छुपाया गया था, और सह-आरोपी सुधांशु के पक्ष में दर्ज समान लीज को शामिल किया गया।
अदालत ने नोट किया कि सत्य निकेतन में पेइंग गेस्ट सुविधाओं के संचालन में एक साझेदारी का खुलासा हुआ है। न्यायाधीश ने कहा कि त्यागी के ज्ञान, सहमति और इस व्यवसाय में उनकी वित्तीय या परिचालन भूमिका की जांच करना आवश्यक है।