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सत्य निकेतन हादसे में आरोपी हरिराम को जमानत की अर्जी खारिज
पटियाला हाउस कोर्ट ने माना कि आरोपी अपनी भूमिका से इनकार कर रहे हैं जबकि बिजली कनेक्शन और गवाही उन्हें सीधे जोड़ते हैं। जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है।
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नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के मामले में आरोपी हरिराम गुप्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी बिल्डिंग से अपने संबंध को नकार रहे हैं, किंतु न्यायालय के समक्ष मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य इस दावे का खंडन करते हैं।
अदालत की टिप्पणी के अनुसार, विवादास्पद बिल्डिंग की विद्युत कनेक्शन हरिराम गुप्ता के नाम पर पंजीकृत है, जो उनके प्रत्यक्ष जिम्मेदारी का संकेत देता है। यह कागजी साक्ष्य आरोपी के अपने आप को निर्माण कार्य से अलग रखने के दावों का खुलेआम विरोध करता है।
इसके अलावा, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कई गवाहों की बयानबाजी में हरिराम की निर्माण परियोजना में सक्रिय भूमिका का जिक्र किया गया है। इन गवाहियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने माना कि आरोपी की जमानत की शर्तें पूरी नहीं होती हैं।
यह निर्णय प्रकरण की गंभीरता और आरोपी द्वारा साक्ष्य में हेराफेरी की संभावना को देखते हुए लिया गया है। हरिराम गुप्ता अब इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।