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दिल्ली कोर्ट ने परवेश वर्मा की मानहानि शिकायत खारिज की
दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली मंत्री परवेश वर्मा की मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि भारद्वाज के बयान सवालों के रूप में थे और मानहानि की श्रेणी में नहीं आते।
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दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने शनिवार को दिल्ली मंत्री परवेश वर्मा द्वारा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के विरुद्ध दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। न्यायालय ने मामले पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
न्यायाधीश मित्तल ने अपने आदेश में कहा कि भारद्वाज द्वारा किए गए आरोप प्रश्नों के रूप में थे और इनमें मानहानि के तत्व नहीं पाए गए। विस्तृत आदेश जारी होना अभी बाकी है।
वर्मा ने आरोप लगाया था कि भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर कुछ दुर्भावनापूर्ण और झूठे पोस्ट किए थे। उन्होंने दावा किया कि भारद्वाज के बयानों में उन्हें पश्चिम दिल्ली के अपने पूर्व विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल संबंधित पॉक्सो अधिनियम के मामले से जोड़ा गया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
दोनों नेताओं के बीच आपसी आरोपों का सिलसिला वर्तमान में जारी है। यह तनाव तब शुरू हुआ जब वर्मा ने विकास पुरी क्षेत्र में सड़क निरीक्षण के दौरान खराब सार्वजनिक कार्यों का आरोप लगाते हुए एक आम आदमी पार्टी समर्थक को प्रत्यक्ष रूप से थप्पड़ मारा था। तब से दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाते आ रहे हैं।