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बृज भूषण को दिल्ली कोर्ट ने बरी होने के खिलाफ याचिका का जवाब देने का समय दिया
दिल्ली की अदालत ने बृज भूषण सिंह को अपनी बरी होने के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अभी तक फैसला नहीं लिया है कि वह अपील दाखिल करेगी या नहीं।
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दिल्ली की अदालत ने बृज भूषण सिंह को एक महत्वपूर्ण याचिका पर जवाब देने के लिए मुहलत दी है जो उनकी बरी होने के निर्णय को चुनौती दे रही है। अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या वह इस मामले में अपील दाखिल करने की योजना बना रही है।
इस पर सार्वजनिक अभियोजक ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत से 15 दिन का समय मांगा है ताकि वह अपना रुख स्पष्ट कर सके और अदालत को सूचित कर सके।
यह मामला तब प्रकाश में आया था जब बृज भूषण सिंह को कुछ गंभीर आरोपों में बरी किया गया था। अब अदालत इस बरी होने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही है। मामले की आगामी तारीख में पुलिस अपने रुख के बारे में अदालत को सूचित करेगी।
अदालत ने इस याचिका पर विचार करने के लिए बृज भूषण सिंह को अपना जवाब देने का पर्याप्त समय प्रदान किया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के फैसलों में अपील की प्रक्रिया काफी समय ले सकती है और कई पहलुओं पर विचार किया जाता है।