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महिला को धोखाधड़ी से यौन संबंध बनाने का आरोपी को जमानत दी गई

दिल्ली की अदालत ने एक महिला को झूठे वादे देकर यौन संबंध बनाने का आरोपी व्यक्ति को जमानत प्रदान की है। अदालत ने आरोपी को कुछ शर्तों के तहत रिहा करने का आदेश दिया है।

LSN India · 21 October 2026

महिला को धोखाधड़ी से यौन संबंध बनाने का आरोपी को जमानत दी गई

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एक पुरुष को जमानत दे दी है जो एक महिला को यौन संबंध बनाने के झूठे वादे देकर धोखाधड़ी करने का आरोपी है। अदालत ने पीड़िता द्वारा दायर शिकायत में आरोपी के खिलाफ जारी की गई जमानत मंजूर कर दी।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के मामलों में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। विशेष रूप से, जब किसी को झूठे विवाह या संबंध के वादे से यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है तो ऐसे कार्य को गंभीर अपराध माना जाता है।

अदालत ने आरोपी को कई शर्तों के तहत जमानत दी है। जमानत की शर्तों में आरोपी को नियमित रूप से थाने में हाजिरी देना, अपना पासपोर्ट जमा करना और अदालत की अनुमति के बिना शहर से बाहर न जाना शामिल है। आरोपी को पीड़िता के संपर्क में आने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

यह मामला वर्तमान समय में महिलाओं को धोखाधड़ी से यौन शोषण के खिलाफ न्यायपालिका की सतर्कता को दर्शाता है। अदालत की ओर से दी गई जमानत के बावजूद, आरोपी के खिलाफ अन्वेषण कार्य जारी रहेगा और मामला आगामी सुनवाई के लिए तैयार रहेगा।