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दिल्ली हाईकोर्ट ने ADAG के पूर्व अधिकारी को ED मामले में जमानत दी
दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ झुनझुनवाला को प्रवर्तन निदेशालय के मामले में जमानत प्रदान की है। प्रवर्तन निदेशालय ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि आवेदनकर्ता स्वास्थ्य संबंधी आधार पर जमानत के योग्य नहीं हैं।
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अदानी डायनामिक्स एंड जनरल ट्रेडिंग (ADAG) के पूर्व अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में जमानत प्रदान की है। यह निर्णय आवेदनकर्ता द्वारा दायर एक जमानत याचिका के बाद आया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया था। प्रवर्तन एजेंसी का तर्क था कि झुनझुनवाला जमानत के पात्र नहीं हैं क्योंकि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बीमार या कमजोर नहीं हैं। एजेंसी ने तर्क दिया कि मामले की गंभीरता और आरोपों के आलोक में उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक है।
हाईकोर्ट के निर्णय के बाद झुनझुनवाला को रिहा किया जाएगा बशर्ते वह अदालत द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करें। यह मामला आर्थिक अनियमितताओं की जांच से संबंधित है और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विस्तृत जांच के अधीन है।