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दिल्ली कोर्ट ने DJB स्कैम में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दी जमानत

दिल्ली की अदालत ने DJB सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निविदा घोटाले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत देने का फैसला सुनाया है। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि जैन षड्यंत्र का हिस्सा हैं और जमानत देने से गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।

LSN India · 3 September 2026

दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद DJB सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निविदा घोटाले में पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मंजूर कर दी है। यह फैसला इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है जो पिछले कई महीनों से सुर्खियों में रहा है।

अधिसूचना रोकथाम ब्यूरो (ACB) ने जैन की जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि वह कथित षड्यंत्र का अभिन्न अंग हैं। जांच एजेंसी का मानना था कि उन्हें जमानत देने से वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या साक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं। ACB ने यह भी कहा कि इस मामले में साक्ष्य संग्रहण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

हालांकि, अदालत ने ACB की चिंताओं को सुनने के बाद भी जैन की जमानत के लिए आवेदन स्वीकार किया। यह निर्णय कानूनी प्रक्रिया के लंबे समय के बाद आया है और इसके बाद जैन को कुछ शर्तों के साथ रिहा किए जाने की संभावना है।

DJB सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निविदा मामला दिल्ली में एक प्रमुख भ्रष्टाचार केस माना जा रहा है। इस मामले में कई अन्य सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अदालत का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है।