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दिल्ली अदालत ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को दी अल्पकालीन पैरोल
दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को 20 सितंबर को सात घंटे की कस्टडी पैरोल मंजूर की है। वह इस अवधि में अपने परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने हरियाणा जा सकेंगे।
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दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 20 सितंबर को कैदी संदीप उर्फ काला जठेड़ी को सात घंटे की अल्पकालीन कस्टडी पैरोल प्रदान की है। अदालत के निर्देशानुसार, वह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि में बाहर रह सकेंगे।
इस पैरोल का प्रयोग करते हुए जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित अपने गांव जाएंगे। कोर्ट के आदेश के अनुसार, उन्हें पूरे समय पुलिस सुरक्षा में रहना होगा। गांव में रहते हुए भी उन पर कड़ी निगरानी बनी रहेगी।
ज्ञात है कि जठेड़ी को यह अनुमति अपनी बेटियों के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए दी गई है। अदालत ने पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।